
उत्तराखंड कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें चार प्रस्ताव बद्रीनाथ में विकास कार्यों से जुड़े हैं और एक बड़ा फैसला सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स छूट देने का है। सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी दी कि बद्रीनाथ में आगमन प्लाजा और लेकफ्रंट जैसे प्रमुख स्थानों पर ‘सुदर्शन चक्र’ और ‘शेषनेत्र कमल दीवार कला’ के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बद्रीनारायण चौक पर ‘ट्री एंड रिवर स्कल्पचर’ की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।
सरकार ने एक अहम पर्यावरणीय कदम के तहत मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2003 के तहत 2 जनवरी 2019 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया है। अब तक यह छूट केवल बैटरी, सौर ऊर्जा और CNG से चलने वाले वाहनों को दी जाती थी, लेकिन अब इसमें प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।
कैबिनेट ने ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, जिनमें एक नियमित और 14 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के निदेशक को अब विभागाध्यक्ष का दर्जा देने, और 2011 में स्थापित उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। साथ ही, 1974 के नियमों के तहत मृत पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं के आश्रितों को भी लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी, 2024 के तहत अब एसएनए खाते के जरिए प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी, क्योंकि बैंकों ने एस्क्रो अकाउंट खोलने को लेकर आपत्ति जताई थी।