
स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम ने किसान-उद्यमी के कल्याण के लिए उनके कृषि-व्यवसाय को विकसित करने के लिए वेंचर कैपिटल असिस्टेंस योजना नाम की योजना शुरू गई। इस योजना का उद्देश्य परियोजना के इम्लीमेंटेशन के लिए किसानों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य परियोजनाओं के लिए सावधि लोन के रूप में सहायता करना है। कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी निवेश को प्रेरित करना तथा इसके जरिये उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण आय एवं रोजगार को बढ़ाया जा सके।
वेंचर कैपिटल असिस्टेंस को हिंदी में उद्यम पूंजी सहायता योजना कहते है इसका उद्देश्य क्या है चलिए आपको बताते है, पहले इस योजना के बारे में जान लेते है।
उद्यम पूंजी सहायता स्मॉल फार्मर एग्री- बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता है जो परियोजना के इम्लीमेंटेशन के लिए पूंजी की आवश्यकता की कमी को पूरा करने के लिए योग्य परियोजना है।
योजना का मुख्या उद्देश्य क्या है
1. बैंको के नजदीकी सहयोग से कृषि व्यापार उद्मों की स्थापना में मदद करना है।
2. कृषि व्यापार परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी निवेश को प्रेरित करना तथा इसके जरिये उत्पादकों के लिए सुनिशिचत बाजार उपलब्ध कराना ताकि ग्रमीण आय और रोजगार को बढ़ाया जा सके।
3. कृषि व्यापार परियोजनाओं का उत्पादकों के साथ संपर्क करके उत्पादकों से रॉ मटेरियल जुटाने की गतिविधियों में मदद करना है।
4. परियोजना विकास सुविधा के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में किसानो उत्पादक समूहों।
लोन राशि
परियोजना लागत के आधार पर उद्यम पूंजी सहायता के लिए लोन की मात्रा प्रदान की जाएगी न्यूनतम और अधिकतम लोन राशि नीचे बताई गई है।
1 लोन राशि प्रमोटर की इक्विटी का 26 प्रतिश्त होगी।
2. इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि 50 लाख रुपये होगी।
उत्तर-पूर्वी भागों, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए लोन इस प्रकार हैं।
1.लोन की मात्रा प्रमोटर की इक्विटी का 40 प्रतिशत होगी।
2.इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण की अधिकतम राशि 50 लाख रुपये होगी।
योजना की विशेषताएं
उद्यम पूंजी सहायता योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1.उद्यम पूंजी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा योग्य हैं।
2.चुकौती अनुसूची के अनुसार, उद्यम पूंजी को निर्धारित अवधि के भीतर एसएफएसी को चुकाना होगा।
3. एसएफएसी सॉफ्ट लोन के रूप में कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं को उद्यम पूंजी प्रदान करेगा।
लाभ
वित्तीय भागीदारी के माध्यम से कृषि व्यवसाय परियोजनाओं की स्थापना में निवेश करने में एग्रीप्रेन्योर की सहायता करता है।
परियोजना विकास सुविधा (पीडीएफ) के माध्यम से विश्वशनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
कौन आवेदन कर सकता है
1.किसान
2.उत्पादक समूह
3.पार्टनरशिप / प्रोपराइटर फर्म
4.सेल्फ हेल्प ग्रुप
5.कंपनियां
6.एग्रीप्रेन्योर
7.एग्री एक्सपोर्ट जोन में इकाईयां
8.कृषिजन्य व्यापार की स्थापना के लिए वयक्तिगत या समूह में कृषि स्नातक
आवेदन की प्रक्रिया
आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, योजना के लिए आवेदन करने से पहले नीचे दी गई चेकलिस्ट देख लें।
- प्रोमोटर का अनुरोध पत्र फर्म / कंपनी के मूल लेटरहेड पर प्रबंध निदेशक एसएफएसी, नई दिल्ली के नाम पर हो।
2.स्वीकृति प्राधिकारी का स्वीकृति पत्र जो अनुशंसित शाखा के नाम पर हो।
3.प्राधिकारी के हस्ताक्षर कै साथ बैंक द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन / प्रक्रिया नोट जिस पर सावधि ऋण की मंजूरी ली गई हो।
4. सावधि लोन और नकद लोन के खाते का अद्यतन विवरण (यदि स्वीकृत हो)। - इक्विटी सर्टिफिकेट:
a)पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर फर्म के मामले में सीए सर्टिफिकेट।
b)फॉर्म-2(पीएस-3), फॉर्म-5(एसएच-7) और फॉर्म 23 से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट।
6.किसानों की सूची/ करार द्वारा विधिवत समर्थित पश्चानुबंध।
7. प्रवर्तकों का शपथ-पत्र कि उन्होंने पूर्व में वीसीए का लाभ नहीं उठाया है।
8. प्रवर्तकों द्वारा लिए गए असुरक्षित ऋण (यदि कोई हो) सीए प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
9. पिछले बैंक निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति
10. बैंक की पुष्टि कि वे एसएफएसी की सहमति के बिना प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूति जारी नहीं करेंगे।
11.परियोजना लागत में ली गई कार्यशील पूंजी पर मार्जिन का औचित्य